Monday, April 4, 2022

गुजरात राज्य में RTI लकवाग्रस्त ...! मुख्य सूचना आयुक्त मोदी जी का नाम लेते भड़के ..!

 

             


    गुजरात राज्य आज अधिकारियों ने सूचना अधिकार अधिनियम को सिर्फ एक जुमला बनाकर रख दिया है। यहां नवसारी जिले में तारीख 14/10/2020 को नवसारी जिला पंचायत में सरकार के दिये निर्देश जिसमें तीन से पांच वर्ष तक अथवा उससे अधिक के कर्मचारियों अधिकारियों की सूची मांगी गई थी। कार्यालय एवम वाहनों से एरकंडीशन निकालने का आदेश गुजरात विकास कमिश्नर श्री द्वारा एवम वेतन कहीं और काम कहीं ले रहे कर्मचारियों को उनकी मूल स्थान पर तत्काल रखने का आदेश गुजरात सरकार ने दिये थे। इसी तीन मुद्दे जिसे गूजरात विकास कमिश्नर द्वारा दिया गया था । इस पर अमल करना और करवाना नवसारी जिले के जिला पंचायत का कर्तव्य है। और वैसे सिर्फ सरकार के सभी कानून योजना ओ को जमीनी स्तर तक पालन करवाना ही भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति से लेकर एक सामान्य सरकारी सामान्य कर्मचारी तक है। और भारत के सभी नागरिकों का भी इसमें शामिल होना अनिवार्य है। जब तक शासन प्रशासन से लेकर सामान्य मानवीय तक एक साथ एक जुट होकर काम नहीं करेंगे तब तक विकास समृद्धि पारदर्शिता इसी तरह एक जुमले की भांति देखी जाती रहेगी। सबसे पहले नवसारी जिले में आज लगभग जिला पंचायत के सभी कार्यालयों में जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है। जवाबदेही किसकी है यह कोई भी न बताने न लेने को तैयार हैं। नवसारी जिला पंचायत में एक सामान्य  एकाउंटेंट को नायब जिला विकास अधिकारी का पद दे दिया गया। और नायब जिला विकास अधिकारी श्री आज लगभग सभी RTI को सरकार के किसी न किसी कानून से सीधा रद्द कर दिया करते है। जबकि यह सरासर ग़लत है। प्रथम अपीलीय अधिकारी जिला विकास अधिकारी श्री ने तीन से पांच साल के अथवा उससे अधिक वर्षों से काम कर रहे कर्मचारियों की सूची फीस लेकर देने का हुक्म किया। जिसे लोक सूचना अधिकारी नायब जिला विकास अधिकारी ने रद्द किया था यह बताकर कि सभी कचेरीयो में अलग RTI आरटीआई लगाकर मांगे वह सूचना उनके कार्यकाल से निकली । एकाउंटेंट महाशय आज भी अपने कार्यालय से एरकंडीशन नहीं निकाला है। और सरकार के नियमानुसार मांगी गई सूचना को गुजरात राज्य मुख्य सूचना आयुक्त श्री अमृत पटेल ने सरकार के नियम कानून को बनाने और पालन करना जरूरी नहीं होता है। ऐसा कोई नियम न बताकर मांगी गई सूचना जो कि सिर्फ नियमों को पालन के बजाय सिर्फ तीन से पांच अथवा अधिक कर्मचारियों अधिकारियों की सूची को सूचना अधिकार के दायरे में नहीं आती कहकर सूचना खारिज कर दिया। और जब अरजदार ने इसे लिखित में मांग की तब चुप्पी साधी।

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